Rajasthan Majdur Card:- हेल्लो दोस्तों, आज इस आर्टिकल में हम मजदूर कार्ड क्या हैं के बारें में विस्तार से बात करनें वाले हैं. मजदूर कार्ड बनानें के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. और मजदूर कार्ड से आपको क्या लाभ मिलनें वाले हैं. अगर आप भी मजदूर कार्ड के बारें में सम्पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें.
दोस्तों, मजदूर कार्ड राज्य सरकार की एक योजना हैं. जिसे 2010 में शुरू किया गया था. कई राज्यों में मजदूर कार्ड योजना लागू हैं. इस योजना के तहत राज्य के सभी मजदूरों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं. आज हम राजस्थान सरकार की मजदूर कार्ड/श्रमिक कार्ड/मजदूर डायरी के बारें में बात करनें वाले हैं.
Majdur Card क्या हैं?
राजस्थान सरकार द्वारा अपनें राज्य के सभी मजदूरों की पहचान के लिए जो कार्ड बनाया गया हैं उसे मजदूर कार्ड कहा जाता हैं. मजदूर कार्ड में भवन निर्माण से तथा मनरेगा योजना कार्य से सम्बंधित सभी मजदूरों को शामिल किया गया हैं.
मजदूर कार्ड के उद्देश्य क्या हैं?
मजदूर कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी मजदूरों को कुछ आर्थिक मदद प्राप्त करवाना हैं. ताकि मजदूर अपनें परिवार का पालन पोषण और उनके बच्चों को शिक्षा अच्छे से करवा सकें. इसकें लिए मजदूर कार्ड के तहत उन्हें बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, फ्री ईलाज, और मकान बनानें के लिए लोन आदि सुविधा प्रधान की जाती हैं.
मजदूर कार्ड की पात्रता :-
मजदूर कार्ड योजना का लाभ राजस्थान के मजदूर लोग ही ले सकतें हैं. इसकें लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक हैं. आइये देखते हैं-
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम और 55 वर्ष (महिलाओं के लिए) तथा 58 वर्ष (पुरुष के लिए) से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक निर्माण श्रमिक या नरेगा में कम से कम 90 दिन काम किया हुआ हो.
मजदूर कार्ड के लाभ क्या हैं?
मजदूर कार्ड से मजदूरों को कई प्रकार का लाभ प्राप्त होता हैं. मजदूर कार्ड से मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति, फ्री बीमा, फ्री इलाज, मकान बनानें के लिए लोन, लड़की की शादी पर 55 हजार रूपये तक की सहायता राशी, और प्रसूति के समय 21 हजार रूपये की सहायता राशी, आदि लाभ प्राप्त होते हैं.
बता दें, वर्तमान में मजदूर कार्ड होनें पर ही NFSA में नाम जुड़ा जायेगा. जिससे आप राशन कार्ड से 2 रूपये किलों गेहूं प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही मजदूर कार्ड से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मजदूरों को सहायता राशी भी प्राप्त करवाई जाती हैं. राजस्थान के सभी मजदूरों को अपना श्रमिक कार्ड जरूर बनवाना चाहिए.
मजदूर कार्ड बनानें के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
मजदूर कार्ड बनानें के लिए आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होनें आवश्यक हैं:-
- जन-आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- आवेदक का एक फोटो
- बैंक पास-बुक
- राशन कार्ड
- नियोजक या ठेकेदार का 90 दिन से अधिक काम किया हैं का प्रमाण पत्र. (नियोजक या ठेकेदार की आधार कार्ड और GST नंबर हो तो नहीं तो TIN नंबर भी डालें)
- आवेदक नरेगा में काम करता हैं तो पंचायत की लेटर पैड पर 90 दिन का काम किया हैं का प्रमाण पत्र (ग्राम सचिव के सील और हस्ताक्षर लगवाएं)
- आवेदन फॉर्म
मजदूर कार्ड आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें_ यहाँ क्लिक करें.
मजदूर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
मजदूर कार्ड के लिए आवेदन करनें के लिए आपको सबसे पहलें ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा. इसकें बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. मजदूर कार्ड बनवानें के लिए आप ई-मित्र से भी आवेदन कर सकते हैं. ई-मित्र से मजदूर कार्ड के लिए आवेदन करनें पर 50 रूपये का टोकन कटेगा. तथा अपनी sso id से बिना किसी शुल्क के फ्री में ही आवेदन कर सकते हैं. इसकें लिए आपके पास sso id होनी जरूरी हैं.
अपनी sso id में आपको citizen apps पर जाना होगा. यहाँ आपको LABOUR DEPARMENT MANAGEMENT SYSTEM (LDMS) का एक aaps दिखाई देगा. आप वहाँ क्लिक करें. आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी. उसे भरें. लेबर कार्ड की ऑफिसियल वेबसाइट पर आपको BOCW Welfare Board में Beneficiary Registration पर क्लिक करना हैं. यहाँ से आप अपनें मजदूर कार्ड बनवा सकते हैं.
फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें
एप्लीकेशन फॉर्म (Application Form) | यहाँ से डाउनलोड करें_ Click Here |
नियोजक का प्रमाण पत्र | यहाँ से डाउनलोड करें_ Click Here |
भरा हुआ ऑफलाइन फॉर्म | यहाँ से डाउनलोड करें_ Click Here |
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ई-मित्र से मजदूर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
ई-मित्र से आवेदन करने पर आपको 50 रूपये की राशी का भुगतान करना होगा. क्योंकि ई-मित्रा से मजदूर कार्ड के लिए आवेदन करनें पर 50 रूपये का टोकन कटता हैं. ई-मित्र से मजदूर कार्ड के लिए आवेदन करनें के लिए आपको निम्न स्टेप फॉलो करना होगा. आइये जानते हैं:-
Step 01:-
सबसे पहलें अपनें ब्राउजर Google chrome या Mozilla Firefox में अपनी sso id ओपन करें.
Step 02:-
Emitra पर क्लिक करें.
Step 03:-
Utility Type Service पर क्लिक करें.
Step 04:-
Utility में Labour Registration From Filling टाइप करें. और सर्विस को ओपन करें.
Step 05:-
अपना जन-आधार कार्ड नंबर डालें. और Name of applicant पर क्लिक करकें जिस व्यक्ति के लिए मजदूर कार्ड के लिए आवेदन करना हैं उसें सेलेक्ट करें. अपनें पिता या पति का नाम भरें. और अपना Gender सेलेक्ट करें.तथा मोबाइल नंबर संख्या भरें. इसकें बाद आपको अपना वर्तमान पता की सही जानकारी भरना हैं.
Step 06:-
अपना स्थाई एड्रेस भरें. तथा दोनों सैम होने पर Present address same as parmament Address? के सामनें yes के आप्शन पर चेक करना हैं. तथा इसकें बाद बैंक डिटेल भरें. अगर आपके पास पेन कार्ड हैं तो आप पेन कार्ड संख्या डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं. अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं.
Step 07:-
अपनी कास्ट, जन्म दिनांक (अगर जन्म तारीख पता नहीं हैं तो आप सीधे उम्र भी डाल सकते हैं), शिक्षा की जानकारी डालें, मैरिटल स्टेट्स (शादी की स्थिति भरें), ESI नंबर नहीं हैं तो खाली छोड़ दें. अपना धर्म सेलेक्ट करें. अगर आप BPL परिवार से हैं तो अपना BPL नंबर भरें. तथा अगर आप NFSA की कैटेगरी में आते हैं तो अपना राशन कार्ड नंबर डालें.
दोस्तों, यहाँ आपको Construction Worker Certificate Issue By में आपको 6 ऑप्शन्स दिखाई दे रहे हैं. आइये समझते हैं कौन सी कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना हैं:-
- अगर कोई व्यक्ति किसी यूनियन के साथ निर्माण श्रमिक का कार्य कर रहा हैं. और वह यूनियन लेबर बोर्ड से रजिस्टर हैं तो वह नियोजक प्रमाण पत्र जारी कर सकता हैं. (Reg. Constrution Worker Under Trade Union)
- अगर कोई व्यक्ति एक मजदूर हैं तो एक लेबर इंस्पेक्टर को यह अधिकार हैं कि वह उसका नियोजक प्रमाण पत्र जारी कर सकता हैं. (Labour Inspector)
- नरेगा में काम करनें वाले तथा ग्राम पंचायत में कोई निर्माण कार्य करता हैं तो इस स्थिति में ग्राम सेवक नियोजक प्रमाण पत्र जारी करेगा. (Gram Sevak)
- अगर कोई व्यक्ति किसी ठेकेदार के पास काम नहीं करकें सीधे मकान मालिक के पास काम करता हैं तो ऐसी कंडीशन में मकान मालिक ही नियोजक प्रमाण पत्र जारी करेगा. (Employer)
- अगर कोई व्यक्ति किसी ठेकेदार के पास काम करता हैं तो नियोजक का प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा जारी किया जायेगा. यहाँ नियोजक प्रमाण पत्र के साथ ठेकेदार का पेन कार्ड, GST, TIN (इनमें से जो भी हो) और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी होगी. (Contrector)
- अगर कोई मजदूर किसी Firm के लिए काम कर रहा हैं तो यहाँ फर्म की लेटरपैड पर सील और सिग्नेचर करवाना होगा. जो लोग फर्म के लिए निर्माण श्रमिक कार्य कर रहे हैं. तो यहाँ फर्म उनका नियोजक प्रमाण पत्र जारी करेगा. (Firm)
Step 08:-
Discription of the site में आपको साईट का पूरा पता भरना हैं. यहाँ भी आपनें 90 या 90 से अधिक दिन काम किया हैं. तथा Work Details में आपको आप क्या काम करते हो वह भरना हैं. How Many day’s worked(working day’s) में आपनें उस साइड पर कितनें दिन काम किया. Name or employer में आपको नियोजक या ठेकेदार का नाम भरना हैं. इसकें बाद आपको नियोजक या ठेकेदार का एड्रेस और मोबाइल नंबर डालनें हैं.
Family Details में आपको अपनें परिवार की जानकारी भरनी हैं. तथा उनका आवेदक से क्या सम्बन्ध भी दर्शाना हैं.
Step 09:-
आवेदक के Nominee कौन होगा. उसका नाम, एड्रेस, आवेदक से सम्बन्ध और उसकी उम्र भरें. साथ ही अगर एक से अधिक nominee होनें पर 100 प्रतिशत को अलग अलग बाँटकर भर सकते हैं. एक nominee होने पर पूरा 100 प्रतिशत ही भरें.
Attechments
9.1 में आवेदक की फोटो अपलोड करें.
9.2 आवेदक के सभी डॉक्यूमेंट (जन्म तारीख प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ) पीडीएफ फ़ॉरमेट में अपलोड करना हैं.
9.3 फॉर्म और नियोजक का प्रमाण पत्र को पीडीएफ फ़ॉरमेट में अपलोड करना हैं.
Labour Office Details में आपको अपने जिलें का कौन सा लेबर ऑफिस लगता हैं. वह सेलेक्ट करें. इसके बाद में आपको Declaration में चेक पर क्लिक करना हैं और कैप्चर कोड डालके submit पर क्लिक करना हैं.
जैसे ही आप submit पर क्लिक करते हैं आपको फॉर्म लेबर डिपार्टमेंट में submit हो जाता हैं. यहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता हैं|
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