राजस्थान पालनहार योजना:- देश में समय समय पर भारत सरकार द्वारा विभन्न प्रकार की योजनाएं लागू की जाती हैं. कुछ योजनाएं राज्य स्तर की होती है तो कुछ योजनाएं केंद्र स्तर की होती है. इन सभी योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग में शामिल लोगों का विकास करना है. ऐसी ही एक योजना है पालनहार योजना. अब पालनहार योजना क्या हैं, पालनहार योजना का उद्देश्य क्या हैं, कौन-कौन पालनहार योजना का लाभ ले सकता हैं, पालनहारकर्ता कौन बन सकता हैं, पालनहार योजना में कौन कौन से दस्तावेज़ लगते हैं और पालनहार योजना का आवेदन कैसे करें, इन सबके बारें में अब हम विस्तार से जाननें वाले हैं:-
पालनहार योजना का शुभारम्भ 8 फरवरी 2005 को आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार में लागू की गयी. अब तक 2 लाख से भी अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा हैं|हाल ही में कोराना के बड़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया हैं. कि कोरोना महामारी में जो बच्चें अनाथ हो गये हैं. उन्हें भी पालनहार योजना का लाभ दिया जायेगा. साथ ही पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी दी जाएगी|
दोस्तों, इस आर्टिकल के तहत हम आपको पालनहार योजना (palanhar yojna kya hain) के बारें में सम्पूर्ण जानकारी देनें वाले हैं. तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए विस्तार से जान लेते हैं:-
पालनहार योजना फॉर्म( palanhar yojna form .pdf ) …..यहाँ क्लिक करें
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पालनहार योजना क्या हैं?
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के ऐसे परिवारों के अभिभावक या रिश्तेदार जो अपने या अनाथ बच्चों के पालन- पोषण करनें में असमर्थ हैं| ऐसे परिवारों के बच्चों के पालन- पोषण के लिए उन्हें कुछ राशी आर्थिक सहायता के लिए उपलब्ध करना हैं|
पालनहार योजना का उद्देश्य-
पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य हैं कि राजस्थान में कोई भी बालक या बालिका अपनें आर्थिक स्थिति कि वजह से शिक्षा से वंचित नहीं रह सकें| इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए कुछ सहायता राशी उन्हें उपलब्ध करवाती हैं| जिससे उन्हें भोजन, कपड़ा, और शिक्षा लगातार मिल सकें|
पालनहार योजना के पात्रता –
पालनहार योजना का लाभ लेनें के लिए लाभार्थी निम्न शर्तों को पूरा करता हो, जो इस प्रकार हैं:-
- वह राजस्थान का मूलनिवासी हो|
- उसके परिवार की वार्षिक आय(Yearly Income) 1.20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- पालनहार का लाभ लेनें वालें बच्चों की उम्र 2 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- पालनहार का लाभ लेनें वालें बच्चों का किसी स्कूल या आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रवेश(निरंतर अध्ययनरत) होना आवश्यक हैं|
पालनहार योजना का लाभ कौन ले सकता हैं
- विधवा महिला के अधिकतम तीन बच्चें
- एड्स रोग व कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की अधिकतम तीन संतान
- विकलांग माता/पिता की अधिकतम तीन संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की अधिकतम तीन संतान
- अनाथ बच्चे भी पालनहार योजना के पात्र हैं
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चें
पालनहार योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- जन-आधार कार्ड (jan aadhar card)
- मूलनिवास (bonafide)
- आय प्रमाण पत्र ( BPL परिवार को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं हैं)
- आधार कार्ड (aadhar card) जिस बच्चें को आप पालनहार से जोड़ना चाहते हैं
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पालनहार योजना आवेदन की प्रकिया :-
पालनहार योजना के लिए आवेदन आप EMITRA PORTAL के माध्यम से कर सकते हैं| निम्न स्टेप फॉलो करके आप ई-मित्रा से पालनहार योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:-
STEP 1:-
सबसे पहले आपको अपने Systemमें Google Chrome या Mozilla Firefox में sso Login करना होगा|
Step 2:-
Emitra नाम से जो Icon दिखाई दे रहा हैं उसपे क्लिक करें|
Step 3:-
Service पर क्लिक करें और उसके बाद Avail Service पर क्लिक करें, और इसके बाद आप Utility में आप palanhar Registration नाम से service पर क्लिक करके आप पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं या आप avail service पर क्लिक करें और advance Search के option पर क्लिक करें|
Step 4:-
Advance Search पर क्लिक करके आप search Result में सबसे पहले वाले कॉलम में utility select करें. दूसरे कॉलम में sje(Social Justice & Empowerment) department select करें| उसके बाद तीसरें कॉलम में आप palanhar registration सेलेक्ट करें|
Step 5:-
palanhar registration पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप third party portal पर redirect करने के लिए cancel और ok 2 option दिखाएगा. आप ok आप्शन पर क्लिक करें|
Step 6:-
नये पालनहार आवेदन के लिए add new palanhar option पर क्लिक करें|
Step 7:-
अपना जन-आधार नंबर डाले. अगर आपके पास अभी जन-आधार नंबर नही आया हैं तो आप जन आधार रसीद संख्या भी लगा सकते हैं और उसके बाद validate पर क्लिक करें|
Step 8:-
validate पर क्लिक करने के बाद आपका जन आधार से पूरा विवरण फॉर्म में स्वत: ही आ जायेगा. तथा जो कॉलम खाली हैं और उनपे रेड स्टार लिखा हुआ हैं उन्हें भरना जरूरी हैं अत: जो भी विवरण माँगा हैं वह भरें और submit कर देवें|
Step 9:-
जैसे ही आप submit करते हैं आपका फॉर्म जमा हो जायेगा और आपके फॉर्म पर add child का option दिखाई देनें लगेगा. वहां क्लिक करके आप जिन जिन बच्चों के लिए पालनहार के लिए आवेदन करना चाहते हैं . कर सकते हैं
Step 10:-
जिस child का नाम आपको जोड़ना हैं उसका आधार कार्ड नंबर डाले|
Step 11:-
जैसे ही आप submit करते हैं आपसे KYC मांगता हैं आप अपनी biometric machine से aadhar authorization कर अपनी पहचान दर्ज करवाए. अगर child के फिंगर लेनें में परेशानी आ रही हैं तो आप आधार कार्ड में जुड़े मोबाईल नंबर पर OTP भेजकर aadhar authorization करें. और submit करें|
Step 12:-
जैसे ही आप submit बटन पर क्लिक करते हैं जिस child को जुड़ा हैं उसका विवरण दिखाई देगा. आपको child का नाम हिंदी में लिखना हैं और उसके बाद उसकी categary सेलेक्ट करना हैं जिस श्रेणी से वो पालनहार योजना के लिए पात्र हैं.
Step 13:-
इसके बाद आप जिस स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं. वहां का अध्ध्यनरत होने का प्रमाण पत्र अपलोड करें और जो भी कॉलम खाली हैं उसे भरें.
Step 14:-
जैसे ही आप Add Child बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको Child Details Are Added Succesfully. का msg दिखाई देगा और close का बटन दिखाई देगा आप close पर क्लिक करें|
Step 15:-
इसके बाद आप वहां आपस आ जायेंगे. जहाँ से आपने Add Child किया हैं. अगर आप और Child Add करना चाहते हो तो आप उसका आधार कार्ड नंबर डालके सेम प्रोसेस फॉलो करके कर सकते हैं आपको बता दें, एक पालनहारकर्ता अपने तीन बच्चों तक जोड़ सकता हैं. या अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आप back to list पर क्लिक करके बाहर आ सकते हो|
Step 16:-
view के नीचे आंख का निशान दिखाई देगा वहां क्लिक करें.
Step 17:-
नीचे final submit बटन पर क्लिक करें.
Step 18:-
इस प्रकार आप पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|
पालनहार योजना के माध्यम से लाभार्थी क्या लाभ मिलेगा
- 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रूपये प्रतिमाह
- 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रूपये प्रतिमाह
- इनके आलावा 2000 रूपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त एकमुश्त देय होंगे(तलाकशुदा महिला और नाता जाने वाली महिलाओं को यह राशी प्राप्त नहीं होगी)
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